नियमों के उल्लंघन पर मेसर्स राधिका कृषि सेवा केन्द्र पर कार्रवाई
जिला ब्यूरो मृत्युन्जय सोनी
एमसीबी/हमारे स्वास्थ्य के लिए फसलों,शाक, सब्जियों के उत्पादन में डाली जाने वाली खाद, कीटनाशक का महत्वपूर्ण स्थान है रासायनिक खाद जहां स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है वहीं जैविक खाद, कीटनाशक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इसी तारतम्य में गत दिवस मेसर्स राधिका कृषि सेवा केन्द्र में कार्रवाई की गई जैव-उत्प्रेरक (BIOSTIMULANT) के संबंध में जांच कार्यवाही की गई।
जांच जिला स्तरीय उर्वरक निरीक्षक एवं नोडल अधिकारी महेश पैंकरा (सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी मनेंद्रगढ़), उर्वरक निरीक्षक एवं सहायक नोडल अधिकारी जितेन्द्र झा (कृषि विकास अधिकारी) द्वारा मनेन्द्रगढ़ स्थित मेसर्स राधिका कृषि सेवा केंद्र, प्रोपराइटर राधिका सिंह के प्रतिष्ठान में की गई।
जांच के दौरान यह पाया गया कि संबंधित उर्वरक विक्रेता द्वारा BIOSTIMULANT (जैव-उत्प्रेरक) का विवरण निर्धारित प्रारूप A-2 में अंकित नहीं किया गया था, जो प्रचलित नियमों का उल्लंघन है। उक्त अनियमितता के फलस्वरूप संबंधित विक्रेता को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 03 दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। साथ ही प्रतिष्ठान में उपलब्ध जैव-उत्प्रेरक का समस्त स्कंध (मात्रा – 08 लीटर) को अग्रिम आदेश तक विक्रय हेतु प्रतिबंधित किया गया है।
कृषि विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उर्वरक, बीज एवं जैव-उत्प्रेरक के विक्रय में निर्धारित नियमों एवं प्रारूपों का पालन अनिवार्य है। भविष्य में भी जिले में इस प्रकार की नियमित जांच कार्यवाही जारी रहेगी, एवं नियम उल्लंघन पाए जाने पर कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।